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संविधान संशोधन : All Amendments in Indian Constitution PDF

संविधान संशोधन : All Amendments in Indian Constitution PDF


संविधान संशोधन : All Amendments in Indian Constitution PDF

नमस्कार दोस्तों,  Top Daily GK  में आपका स्वागत है ! दोस्तों आजकल हर प्रतियोगी परीक्षा में  संविधान संशोधन ( All Amendments in Indian Constitution PDF ) से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनमें से अधिकतर प्रश्न हाल ही में हुए संविधान संशोधन के बारे में पूछा जाता हैं | दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक नंबर का महत्व होता है जो आपको सिलेक्शन तक लेकर जाता है इसलिए आज हम All Amendments in Indian Constitution के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं |

All Amendments in Indian Constitution PDF

       महत्वपूर्ण संविधान संशोधन

भारत के संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है | संविधान संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में तीन प्रकार के संशोधन का प्रावधान है।
  1. सामान्य बहुमत
  2. विशेष बहुमत
  3. विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों की विधान सभा द्वारा मंजूरी

प्रथम संविधान संशोधन (1951) - नौवी अनुसूची को शामिल किया गया ताकि भूमि सुधार कानून को चुनौती न दी जा सके।

तीसरा संविधान संशोधन (1954) - खाद्य पदार्थों के संबंध में केंद्र को शक्तियाँ प्रदान की गई।

सातवाँ संविधान संशोधन (1956) - राज्यों का पुनर्गठन दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था

नौवा संशोधन (1960) - इस संविधान संशोधन द्वारा पश्चिम बंगाल के बेरुबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया कि केंद्र सरकार अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भारतीय भू-भाग को विदेशी सरकार को नहीं सौंप सकती। यह कार्य केवल संविधान संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है। 

12 वाँ संविधान संशोधन (1962) - गोवा, दमन द्वीप भारतीय संघ में शामिल हुआ।

21वाँ संशोधन (1967) - सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया।

31वाँ संशोधन (1973) - इसके द्वारा लोकसभा के सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी।

35वाँ संशोधन (1974) - सिक्किम को संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर भारत में शामिल किया गया।

36वाँ संशोधन (1975) - सिक्किम को 22 वाँ राज्य का दर्जा मिला।

42वाँ संशोधन (1976 मिनी संविधान) - स्वर्ण सिंह आयोग के सिफारिश पर लाया गया। उद्देशिका में तीन शब्द जोड़े- समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडरता। अनुच्छेद-51 ( क ) के तहत मौलिक कर्त्तव्य जोड़ा गया।

44वाँ संशोधन (1978) - संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया { अनुच्छेद-300(क) के तहत } 

52वाँ संशोधन (1985) - दल बदल कानून को गैर संवैधानिक घोषित करके दसवीं अनुसूची में जोड़ा गया। 

61वाँ संशोधन (1989) - मतदान की 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

65वाँ संशोधन (1989) - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन { अनुच्छेद 338 के तहत }

69वें संशोधन (1991) - अनुच्छेद-239AA और अनुच्छेद 239AB जोड़कर दिल्ली को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। दिल्ली में विधानसभा और मंत्री परिषद् की व्यवस्था की गई।

71वें संशोधन (1992) - कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को संविधान के आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया। 

73वें संशोधन (1993) - ग्यारहवीं अनुसूची को शामिल किया गया जो पंचायती राज से सम्बंधित है।

74 संशोधन (1993) - बाहरवीं अनुसूची को शामिल की गई जो नगरपालिका से सम्बंधित है।

84वाँ संशोधन (2001) - लोकसभा तथा राज्य विधानसभा सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है।

86वाँ संशोधन (2002) - प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार को अनुच्छेद-21 ( क ) के तहत रखा गया। मौलिक कर्त्तव्य के 11वाँ भाग को जोड़ा गया जो प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बंधित है।

91वाँ संशोधन (2003) - मंत्री परिषद् का विस्तार PM सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। विधान सभा में भी मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% अधिक नहीं होना चाहिए।

92वाँ संशोधन (2003) - मैथिली, डोगरी, बोर्डो, संथाली भाषा को संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल की गई है। 

97वाँ संशोधन (2011) - सहकारी समिति के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 19(c) के तहत मूल अधिकार माना गया। राज्य सहकारी समितियों के गठन तथा उनके विकास के लिए प्रयास करेगा।

100वाँ संशोधन (2015) - भारत तथा बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता को लागू करने का प्रावधान है

101वाँ संशोधन (2017) - वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 1 जुलाई 2017 को लागू। GST 122वें बिल के तहत लाया गया है। GST का प्रावधान अनुच्छेद 279 (A) के तहत है। 

102वाँ संशोधन (2018) - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया दो नये अनुच्छेद जोड़े गये { 338 (B) तथा 342(A) के तहत }  यह 123वाँ बिल द्वारा लाया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष भगवान लाल सहनी हैं।

103वाँ संशोधन (2019) - EWS (Economically Weaker Section) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य गुजरात है। यह 124वें बिल द्वारा लाया गया था।

104वाँ संशोधन (2020 ) - अनुच्छेद-334 में संशोधन द्वारा लोकसभा व राज्य विधान सभाओं में SC/ST समुदाय के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया। लोकसभा में 2 NRI का मनोनयन तथा विधानसभा में 1 NRI का मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। यह 126वें बिल द्वारा लाया गया था।


तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपने संविधान संशोधन (All Amendments in Indian Constitution PDF) को अच्छे से पढ़ लिया होगा लेकिन फिर भी परीक्षा से पहले इनको बार-बार रिवाइज करते रहे ताकि जब भी परीक्षा में List of All Amendments in Indian Constitution PDF से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सीधे ऑप्शन देखकर इनको आसानी से पहचान पाएंगे|

स्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तथा अगर आपको हमारी पोस्ट पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें



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